यूपी हाईकोर्ट ने यूपी में 18 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने की अधिसूचना रद्द की

खबर सुनो
विस्तार
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 18 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने को चुनौती देने वाले नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को आज मंजूरी दे दी। राज्य सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल अजय मिश्रा ने सरकारी पक्ष पेश किया और कहा कि इस मामले में भारतीय संविधान का प्रावधान स्पष्ट और स्पष्ट है. अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद याचिका को बरकरार रखा और नोटिस को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि वह इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी करेगी।
हाईकोर्ट ने इससे पहले 18 ओबीसी जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से करीब 5 साल बीत जाने के बाद भी इन याचिकाओं में जवाब दाखिल नहीं किया गया, जबकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पिछली सुनवाई में अपना जवाब पेश करने का आखिरी मौका दिया था. इस आदेश को मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने डॉ बीआर अंबेडकर पुस्तकालय और लोक कल्याण द्वारा दायर एक जनहित याचिका में मंजूरी दी है।