‘आप’ विधायक सहीराम पहलवान, युवक से मारपीट मामले में दोषी करार, 3 साल की हो सकती है कैद!

‘आप’ विधायक सहीराम पहलवान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने तुगलकाबाद से ‘आप’ के विधायक सहीराम पहलवान पर दिल्ली पुलिस ने योगेश विधुडी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। पीड़ित योगेश ने आरोप लगाया था कि विधायक और उनके भाई तथा करीबी सहयोगी ललित और सुभाष ने उसकी पिटाई की। आप विधायक सहीराम पर धमकी देने का भी आरोप लगा था।
अदालत ने कहा कि सभी सूत्रों के मुताबिक यह साबित हुआ है कि शिकायतकर्ता पर तेज़ धार वाले हथियार से हमला हुआ जिसमें वह मामूली रूप से घायल हो गया। वह उस वक्त दवा खरीदने जा रहा था जब उसे गलत तरीके से रोक लिया गया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 341 और धारा 34 के तहत दोषी करार दिया और सजा पर दलीलें सुनने के लिए 17 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।
आरोपियों को अधिकतम तीन साल जेल हो सकती है। आरोपियों ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि मामले में उन्हें फंसाया गया है। आरोपियों का दावा है कि उन्होंने शिकायतकर्ता की पिटाई नहीं की थी और कथित घटना के वक्त वे घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे।