अब अपराध की श्रेणी में ट्रिपल तलाक, मोदी कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंज़ूरी!

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक (इंस्टैंट ट्रिपल तलाक) पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में हंगामे और राजनीतिक सहमति न बन पाने की वजह से तीन तलाक पर संशोधन बिल पास नहीं हो सका था।
मोदी कैबिनेट ने इस बिल में 9 अगस्त को तीन संशोधन किए थे, जिसमें ज़मानत देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाज़त से समझौते का प्रावधन भी होगा।
अब इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में कहा था कि तीन तलाक प्रथा मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय है। तीन तलाक ने बहुत सी महिलाओं का जीवन बर्बाद कर दिया है और बहुत सी महिलाएं अभी भी डर में जी रही हैं।
तीन तलाक़ के इस नए बिल में तीन तलाक़ को गैर जमानती अपराध का दर्जा दिया गया है। लेकिन अब इस बिल में हुए संशोधन के बाद से इस मामले में अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा।