सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोप तय होने के बाद भी दागी नेता लड़ सकेंगे चुनाव!

नई दिल्ली: दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया हैं। कोर्ट ने कहा है कि दागी विधायक सांसद और नेता आरोप तय होने के बाद भी चुनाव लड़ सकेंगे। गंभीर अपराधों में जिसमें सजा 5 साल से ज्यादा हो और अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय होते हैं तो उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सिर्फ चार्जशीट ही काफी नहीं है। चार्जशीट के आधार पर जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आम जनता को अपने नेताओं के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि हर नेता को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग को देनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि इस मसले पर संसद को कानून बनाना चाहिए।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली संवैधानिक बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि संसद का काम कानून बनाना है और हमारा काम कानून की व्याख्या करना है। अदालत कानून नहीं बना सकती, यह संसद के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि बेंच ने यह जरूर कहा था कि दागी नेताओं के खिलाफ मामले को फास्ट ट्रैक किया जा सकता है।