श्रीनगर होटल मामला में सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वारयरी में किया मेजर गोगोई को दोषी करार!

नई दिल्ली : सेना की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में मेजर लीतुल गोगोई को श्रीनगर के एक होटल में एक स्थानीय महिला से दोस्ती करने, मिलने और कार्य अभियान वाले क्षेत्र में अपने कार्य स्थल से दूर रहने का दोषी पाया गया है। सेना के सूत्रों ने आज यह जानकारी दी कि पुलिस ने मई में एक विवाद के बाद गोगोई को हिरासत में लिया था। उस समय वह 18 वर्षीय महिला के साथ श्रीनगर के एक होटल में कथित तौर पर घुसने की कोशिश कर रहे थे।
सैन्य सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी है कि सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पहलगाम में कहा था कि अगर गोगोई को ”किसी भी अपराध में दोषी पाया जाता है तो कठोर सजा दी जाएगी। सेना के सूत्रों के हवाले से बताया कि गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और अदालत ने उन्हें निर्देशों के विपरीत स्थानीय महिला से ”मेलजोल रखने और एक अभियान वाले इलाके में अपने कार्य स्थल से दूर रहने का जिम्मेदार ठहराया।
गोगोई पिछले साल उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने नौ अप्रैल को श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में मतदान के दौरान पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ ढाल के तौर पर कश्मीर में जीप से एक व्यक्ति को बांधा था। रावत ने तब युवा अधिकारी के कदम का समर्थन किया था और उन्हें आतंकवाद रोधी अभियानों में उनके ”निरंतर प्रयासों” के लिए सेना प्रमुख के ”प्रशस्ति पत्र” से सम्मानित किया था।