फिरोजाबाद : प्यार के लिए शादी करने वाली लड़की की हत्या के दोषी पिता व भाई को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने भी लगाया जुर्माना

खबर सुनो
विस्तार
फिरोजाबाद में बुधवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वितीय ने 10 साल पहले अपने प्रेमी से शादी करने के बाद एक लड़की की हत्या करने के आरोप में एक पिता और पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आगरा जिले के बटेश्वर में रहने वाले पिता पर 85,000 रुपये और बेटे पर 8,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह राशि जमा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
10 जनवरी 2012 को आगरा के बटेश्वर निवासी नाथूराम ने अपनी बेटी रीता के लापता होने की रिपोर्ट शिकोहाबाद थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि रीता का अपने देवर के भांजे नवल किशोर के साथ अफेयर था। इस वजह से दोनों ने 5 मई 2011 को शादी कर ली।
दामाद के जेल जाने के बाद बेटी की हत्या
प्रेम विवाह का विरोध करते हुए पिता नाथूराम और भाई ब्रजेश ने नवल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्हें जेल जाना पड़ा था। इस दौरान बाप-बेटे ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी। नवल से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए पिता और भाई के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया. सरकार की ओर से अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय इफराक अहमद की अदालत में पेश होकर जिला सरकार के सहायक अधिवक्ता अजय यादव ने कड़ी सजा की मांग की.
सबूतों के आधार पर जज ने दोषी पिता नाथूराम और उसके बेटे ब्रजेश को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 50-50 हजार जुर्माना दोनों को सजा सुनाई. जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा दोनों को हत्या के बाद सबूत मिटाने पर 7-7 साल की जेल और दस हजार रुपये जुर्माना और अपहरण के आरोप में 10 साल जेल और पिता को 25 हजार रुपये जुर्माना भी मिला है.