उत्तर प्रदेश

मथुरा : जेनरेटर मिस्त्री अपहरण व हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास, अप्रैल 2009 में हुई थी घटना

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मथुरा में अतिरिक्त सातवें जिला न्यायाधीश संजय चौधरी की अदालत ने फिरौती-अपहरण और हत्या मामले में चार दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. घटना 13 साल पहले की है, जिसमें पहले वृंदावन के तेहरा प्रेमनगर गांव के घर से जनरेटर का अपहरण कर लिया गया और फिर 50 लाख की फिरौती मांगी गई. फिरौती न देने पर अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी।

घटना वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के तेहरा गांव निवासी भोलेश्वर उर्फ ​​बालो के साथ हुई. 22 अप्रैल 2009 की रात गांव के फूल सिंह व हुकम सिंह जेनरेटर ठीक करने के लिए भोलेश्वर को अपने साथ ले गए. जब वह नहीं लौटा तो पिता हरिराम ने वृंदावन कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

इसके बाद पिता को 50 लाख की फिरौती के लिए अपराधियों के फोन आए। जब पिता पांच माह तक फिरौती का इंतजाम नहीं कर पाया तो 21 सितंबर 2009 को राजस्थान के धौलपुर कोतवाली क्षेत्र में गुदराई वाले कुएं के पास ठगों ने उसका सिर काट कर हत्या कर दी. पिता ने धौलपुर पहुंचने के बाद शव की शिनाख्त की।

इन लोगों को सजा दो

वृंदावन कोतवाली पुलिस ने छरौरा वृंदावन गांव निवासी निरंजन बघेल, तेहरा वृंदावन गांव निवासी दिनेश, नौगांव छत्र निवासी हुकम सिंह उर्फ ​​बलवीर ठाकुर, औरंगाबाद निवासी फूल सिंह उर्फ ​​फुली को फिरौती व हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सभी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भिजवाई। मामले की सुनवाई एडीजे VII संजय चौधरी की अदालत में हुई.

एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने कहा कि अदालत ने निरंजन बघेल, दिनेश, हुकम सिंह उर्फ ​​बलवीर और फूल सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सभी प्रतिवादी जमानत पर बाहर थे। अदालत के फैसले के बाद, प्रतिवादियों को जेल भेज दिया गया।

विस्तार

मथुरा में अतिरिक्त सातवें जिला न्यायाधीश संजय चौधरी की अदालत ने फिरौती-अपहरण और हत्या मामले में चार दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. घटना 13 साल पहले की है, जिसमें पहले वृंदावन के तेहरा प्रेमनगर गांव के घर से जनरेटर का अपहरण कर लिया गया और फिर 50 लाख की फिरौती मांगी गई. फिरौती न देने पर अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी।

घटना वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के तेहरा गांव निवासी भोलेश्वर उर्फ ​​बालो के साथ हुई. 22 अप्रैल 2009 की रात गांव के फूल सिंह व हुकम सिंह जेनरेटर ठीक करने के लिए भोलेश्वर को अपने साथ ले गए. जब वह नहीं लौटा तो पिता हरिराम ने वृंदावन कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

इसके बाद पिता को 50 लाख की फिरौती के लिए अपराधियों के फोन आए। जब पिता पांच माह तक फिरौती का इंतजाम नहीं कर पाया तो 21 सितंबर 2009 को राजस्थान के धौलपुर कोतवाली क्षेत्र में गुदराई वाले कुएं के पास ठगों ने उसका सिर काट कर हत्या कर दी. पिता ने धौलपुर पहुंचने के बाद शव की शिनाख्त की।

Ankit Agnihotri

मैं अंकित हूं, मैंने SBT24 के लिए एक ऑनलाइन समाचार संपादक के रूप में काम किया है, जिसमें मेरे नाम पर ट्रेंडिंग स्कूप्स की एक लंबी सूची है। मैंने वर्ष 2021 से SBT24 से शुरुआत की है,

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