हिसार कोर्ट का बड़ा फैसला : अदालत ने किया रामपाल को हत्या के दोनों मामलों में दोषी करार!

संतलोक आश्रम के संचालक रामपाल पर चार साल बाद हत्या के केस में हिसार की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने हत्याा के दोनों ही मामलों में रामपाल को दोषी क़रार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) डॉक्टर चालिया ने 2014 के हत्या मामले में सजा सुनाई है। बरवाला के सतलोक आश्रम प्रकरण में हत्या के मुकदमा नंबर 429 और 430 में हिसार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
ये अहम फैसला सुनाने के लिए हिसार जेल में ही अदालत लगाई गई थी, जहां जज ने अपना फैसला सुनाया है। रामपाल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट की कार्यवाही जेल में ही पूरी की गई। अदालत सजा का एेलान 16 या 17 अक्टूबर को करेगी। इन दोनों ही मामलों में रामपाल समेत कुल 15 लोगों को भी दोषी करार दिया गया है।
जानिए रामपाल से जुड़ा पूरा मामला:
जिन मामलों में रामपाल को सजा सुनाई गई है, उसमे पहला केस महिला भक्त की संदिग्ध मौत का है, जिसकी लाश उनके सतलोक आश्रम से 18 नवंबर 2014 को बरामद की गई थी
जबकि दूसरा मामला उस हिंसा से जुड़ा है जिसमें रामपाल के भक्त पुलिस के साथ भिड़ गये थे। इस दौरान करीब 10 दिन चली हिंसा में 4 महिलाएँ और 1 बच्चे की मौत हो गई थी। इन दोनों मामलों में सजा का ऐलान 16 और 17 अक्टूबर को किया जाएगा।
सुरक्षा का किया गया पूरा इंतजाम:
सुरक्षा इंतजाम के लिए हिसार के 1300 पुलिसकर्मी, बाहरी जिलों से 700 जवान, RAF की 5 कंपनियां और हरियाणा पुलिस के 12 SP की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा दूसरे जिलों के डीएसपी ड्यूटी हिसार में लगाई है। इस बीच पुलिस ने जिले में फ्लैग मार्च किया है।
इस केस की सुनवाई से 48 घंटे पहले ही जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई है। ताकि रामपाल के समर्थक शहर में प्रवेश ना कर सकें। बता दें कि गुरमीत राम रहीम मामले की सुनवाई के दौरान उनके समर्थकों ने पंचकुला में बड़े पैमाने पर हिंसा की थी। इसलिए प्रशासन पहले से ही एहतियात बरत रहा है।