आज से महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन , इस्तेमाल करने पे देने होंगे 25 हजार का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्लास्टिक बंदी विरोधी याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुए 23 जून से प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए है ,पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए शनिवार से प्लास्टिक बंदी लागू करने की घोषणा कर दी है , साथ इसके उत्पात पे भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है , प्लास्टिक के साथ साथ थर्मोकोल पे भी प्रतिबंध लगाया गया है .
साथ ही कानून के तहत पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर दस हजार और तीसरी बार पकड़े जाने पर तीन महीने की जेल एवं 25 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 23 मार्च को राज्य में पूर्ण प्लास्टिक बंदी को लेकर अधिसूचना जारी की थी। और ३ महीने का समय दिया गया ताकि प्लास्टिक उत्पादकों, वितरकों और उपभोक्ताओं को अपने मौजूदा स्टॉक का निपटान करने और इसके विकल्प तलाशने के लिए समय मिल सके , लेकिन 23 जून से प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है , साथ ही ब्रांडेड फूड, जूस के पैकेट, ब्रांडेड शर्ट, ड्रेस, तेल, कोला बोतल ,ब्रांडेड दूध के पैकेट, बोतलबंद पानी को प्रतिबंध से बाहर रखा गया हैं .